CG में प्रशासनिक सख्ती: अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस से ही मिलेगा वेतन, अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस
अप्रैल 2026 से बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने एक ओर जहां लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर पूरे अमले के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान अनिवार्य कर दिया है।
- अप्रैल 2026 से बायोमैट्रिक उपस्थिति से वेतन मिलेगा
- सुबह 10 बजे तक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया
- प्रशासनिक सख्ती से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद
बायोमैट्रिक उपस्थिति से मिलेगा वेतन
दरअसल, 14 अप्रैल को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस महत्वपूर्ण दिन पर जनपद पंचायत कवर्धा और बोड़ला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिना पूर्व सूचना और अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सीईओ अभिषेक अग्रवाल ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में इसे पदीय दायित्वों की अवहेलना, कदाचार और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के रूप में उल्लेख किया गया है।
जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई
जारी निर्देशों में दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि समय पर जवाब नहीं देने या असंतोषजनक जवाब मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।